अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई। अल्मोड़ा में दुर्घटना के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने रोडवेज चालक रोशन लाल पुत्र मोहन लाल को दोष मुक्त किया है। आरोपी की ओर से अवरिष्ठ अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत और धनजय साह ने पैरवी की।
जाने पूरा मामला
वादी ने राजस्व निरीक्षक क्षेत्र पल्यू में वर्ष 2019 को रोडवेज चालक के खिलाफ तहरीर सौंपी। तहरीर में कहा कि उसकी पत्नी दुर्गा देवी कनारीछीना से अल्मोड़ा की रोडवेज बस से जा रहे थे। जिसमे बस चालक ने पल्यू बैंड के समीप लगभग 12 बजे दिन में आगे से आ रहे वाहन को पास देते समय गाड़ी को तेजी से सड़क किनारे नाली में डाल दिया। जिससे दुर्गा देवी खिड़की की साइट छिटक गई और जिससे दुर्गा देवी का हाथ कटकर गिर गया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
दोष मुक्त
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी रोडवेज चालकों को सभी आरोपों से दोष मुक्त किया।