अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मारपीट के मामले में पिता-पुत्र को दोष मुक्त किया है। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत और अधिवक्ता धनंजय साह ने पैरवी की।
जाने पूरा मामला
दरअसल 20 नवंबर 2021 को विकासखंड हवालबाग के रैंगल निवासी पीड़ित गोपाल सिंह ने राजस्व पुलिस को गांव के ही हर्ष सिंह और उसके पुत्र राजन सिंह पर धारधार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया था। तहरीर में कहा था कि आरोपियों ने उनकी पत्नी पर पट्रोल छिड़कर आग लगाने की कोशिश भी की गई। तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। लेकिन पिता-पुत्र पर आरोप सिद्ध नहीं हो सका।
दोषमुक्त किया
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने पिता-पुत्र को दोष मुक्त किया।