अल्मोड़ा: दुष्कर्म मामले में अदालत ने अभियुक्त को जमानत पर किया रिहा,

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा ने अभियुक्त पंकज कार्की को 50,000 दो प्रतिभूति जमानत पर रिहा करने के आदेश देते हुए रिहा किया‌। पंकज कार्की के अधिवक्ता विनोद फुलारा व मोहन सिंह देवली द्वारा मामले में बहस की गई।

अदालत का आदेश

24/11/2023 को एक पीड़िता ने थाना कोतवाली अल्मोड़ा में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पंकज कार्की के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया। जिस प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने पंकज कार्की के खिलाफ गर्भपात वह अन्य धाराओं के संबंध में तहरीर दी। उसे तहरीर के अनुसार अल्मोड़ा कोतवाली द्वारा पंकज कार्की खिलाफ FIR NO=102/2023धारा 376.504 IPC व SC/ST इन धाराओं पर पंकज कार्की को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जिस पर दिनांक 5/2/2024 को विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा द्वारा बहस सुनी गई और बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश द्वारा यह आदेश दिया गया कि अभियुक्त पंकज कार्की को 50,000 दो प्रतिभूति जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।