अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। चेक बाउंस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने आरोपी वीरेंद्र सिंह निवासी ऑफिसर कॉलोनी नरसिंहबाड़ी अल्मोड़ा पर दोष सिद्ध करते हुए छह माह की सजा और 9 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
10 लाख का परिवादी से आरोपी ने लिया था ऋण
वरिष्ठ अधिवक्ता आजाद खान ने बताया कि परिवादी मंजुल मित्तल ने न्यायालय में एक अभियोग पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोपी ने अपनी देनदारी के चलते परिवादी से 10 लाख रुपए ऋण के रूप में लिए थे। इसके बदले में आरोपी ने परिवादी को दस लाख रुपए का चेक दिया था। परिवादी ने चेक को अपने बैंक खाते में लगाया, लेकिन चेक बाउंस हो गया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के बाद भी आरोपी की ओर से धनराशि वापस नहीं लौटाई गई।
आरोपी को छह माह का कारावास व 9 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित
परिवादी ने न्यायालय के समक्ष धनराशि वापस दिलाने के लिए न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को छह माह का कारावास व 9 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।