अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, एन०आई० एक्ट मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा रवि अरोड़ा की अदालत ने एन.आई. एक्ट केस से अरविन्द पाण्डे निवासी ग्राम धार चमडुंगरी पोस्ट पीपली जिला पिथौरागढ़ हाल कार्यरत भूगोलविभाग जी.आई.एस. एस.एस.जे. विश्वविद्यालय अल्मोड़ा को दोषमुक्त किया। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता गजेंद्र सिंह मेहता रहें।

जानें पूरा मामला

संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी व अभियुक्त की अच्छी जान-पहचान होने के कारण परिवादी से अभियुक्त द्वारा पोस्टल विभाग में उसके दोस्त विनीत की अच्छी पहुंच होने का झांसा देकर परिवादी की भाभी पूनम को नौकरी दिलाने की बात कही गयी। अभियुक्त द्वारा नौकरी दिलवाये जाने के एवज में परिवादी व उसके भाई श्री भूपेन्द्र कुमार से रू0 7,00,000/- की मांग की गयी थी। परिवादी व उसके भाई अभियुक्त की बातों में आकर परिवादी व उसके दोस्त विनीत के खाते में अक्टूबर 2021 में चैक सं0 951538 से रू0 1,00,000/- दिनांक 25.04.2022 व दिनांक 09.03.2022 को एक्सिस बैंक शाखा हल्द्वानी से कमशः 1,00,000/- व 5,00,000/- कुल रू0 7,00,000/- स्थानान्तरित किये गये। परिवादी की जान-पहचान मात्र अभियुक्त से थी, वह अभियुक्त के दोस्त को नहीं जानता था। अभियुक्त के कथनानुसार ही परिवादी व उसके भाई द्वारा उक्त धनराशि अभियुक्त के माध्यम से दी गयी है। अभियुक्त द्वारा परिवादी की भाभी को नौकरी नहीं दिलवायी गयी। जिस कारण अभियुक्त द्वारा रू० 7,00,000/- में से रू0 3,00,000/- परिवादी व उसके भाई को वापस कर दिए। अवशेष रू0 4,00,000/- की देनदारी के एवज में अभियुक्त द्वारा चेक दिए गए। जिस पर परिवादी ने अपने व्यवहारी बैंक में चेक लगाए।  26.06.2023 को उक्त दोनों चैकों को इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया कि खाताधारक के हस्ताक्षर भिन्न है, जिस कारण उक्त दोनों चैक अनादरित हो चुके हैं। अभियुक्त द्वारा जानबूझकर निर्गत दोनों चैकों में अपने हस्ताक्षरों को खाते के हस्ताक्षरों से भिन्न किया गया है। परिवादी द्वारा अभियुक्त को जरिये अधिवक्ता पंजीकृत नोटिस दिनांक 15.07. 2023 को प्रेषित किया गया जो अभियुक्त को दिनांक 19.07.2023 को प्राप्त हो चुका है, बावजूद नोटिस तामीली अभियुक्त द्वारा परिवादी को उक्त चैकों की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया और न ही नोटिस का कोई प्रत्युत्तर ही दिया है। जिस पर प्रार्थना की गयी है कि परिवादी को अभियुक्त से कुल रू. 4,00,000/- एवं वाद व्यय व मानसिक क्षति हेतु हर्जा-खर्चा दिलाया जाए।

अदालत का आदेश

इस मामले में अदालत ने अभियुक्त अरविन्द पाण्डे निवासी ग्राम धर चमडुगरी पो० पीपली जिला पिथौरागढ़ हाल कार्यरत भूगोल विभाग जी०आई०एस० एस०एस०जे० विश्वविद्यालय अल्मोड़ा को‌ फौजदारी वाद संख्या-950/2023, अन्तर्गत धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया है।