अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, इस मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा उदिशा सिंह की अदालत ने एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। जिसमें अभियुक्त मेहरबान कुरैशी पुत्र नियामत निवासी नई मण्डी झबरेड़ा, हरिद्वार उत्तराखंड को दोषमुक्त किया है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता गजेंद्र सिंह मेहता ने पैरवी की।

जानें क्या है मामला

जिस फर अभियोजन की ओर बताया गया कि दिनांक 07.09.2021 को एस.आई. बृजभूषण गुरुरानी मय हमराही कानि महेन्द्र गिरी, का. सुरेन्द्र सिंह के मय सरकारी वाहन संख्या UK06GA0174 बोलेरो से आदेशानुसार उच्चाधिकारीगण एसटीएफ कार्यालय, पंतनगर, कुमायूं परिक्षेत्र से रवाना होकर जनपद अल्मोड़ा थाना अल्मोड़ा क्षेत्रान्तर्गत सुरागरसी पतारसी व अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु करबला तिराहे पर पहुंचे तो उन्हें मुखबिर खास ने सूचना दी कि करबला तिराहे से होटल मैनेजमैंट कॉलेज की ओर करीब 100 मीटर मोड़ पर एक व्यक्ति अपने पास तमंचा दबाये हुए खड़ा है और बेचने के लिए ग्राहक का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना पर वे पुलिस टीम के साथ उक्त स्थान पर गये, मुखबिर ने कुछ दूरी से ईशारा कर होटल मैनेजमेन्ट जाने वाले मुख्य सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि यह यही व्यक्ति है और चला गया। सड़क किनारे खड़े व्यक्ति के हाथ में एक लाल-काले रंग का पिट्टू बैग जो उसके द्वारा दाहिने हाथ से पकड़ा गया था, तब उनके द्वारा वाहन को वहीं पर खड़ा कर वाहन से उतर कर पैदल-पैदल आगे बढ़कर और सड़क किनारे खडे व्यक्ति को पकड़ा। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए एस.आई. बृजभूषण गुरूरानी द्वारा उसकी जामा तलाशी की गई तो उसने अपना नाम मेहरबान कुरैशी पुत्र नियामत, निवासी नई मही हारेड़ा काला धरेहा, मिला हरिद्वार उम्र 36 वर्ष बताया, एवं पहनी हुई जीन्स नीली की दाहिनी फेंट में घुसा एक तमंचा 315 बोर व जींस की बायीं जेब में 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक आधार कार्ड जिसका आधार नम्बर 368123704470 एवं नाम मेहरबान कुरैशी अंकित है व 150 रूपये नगद बरामद हुए। जिसके बाद व्यक्ति को उसके जुर्म धारा 25 आर्मस एक्ट से अवगत कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया और आवश्यक कार्यवाही की गई।

अदालत का आदेश

इस मामले में अभियुक्त मेहरबान कुरैशी पुत्र नियामत निवासी नई मण्डी झबरेड़ा, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को फौजदारी वाद संख्या-195/2022, चालानी थाना कोतवाली अल्मोड़ा, अन्तर्गत धारा-3/25 आयुध अधिनियम, 1959 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।