अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने बाइक चोरी व बरिमदगी के आरोप के मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें अभियुक्त दयाल जोशी को दोषमुक्त किया है।
जाने पूरा मामला
वादी द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय से दी गई थी की 9/06/2021 को अपनी मोटर साइकिल uk 01 बी 4489 को अपाचे को लेकर अल्मोड़ा बाजार आया था।उक्त मोटर साइकिल भैरव मंदिर निकट शिखर होटल के समीप खड़ी की थी।तो उक्त मोटर साइकिल चोरी हो गई थी। इस पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। अंतर्गत धारा 379/411 आईपीसी में विवेचक द्वारा विवेचना की गई तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पंकज राणा व दयाल जोशी को गिरफ्तार किया गया।
अदालत का आदेश
उक्त मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा दया राम की अदालत में चलाया गया। जिसमें न्यायाधीश द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए अभियुक्त दयाल जोशी को दोषमुक्त कर दिया। मामले में अभियुक्त दयाल जोशी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत व अधिवक्ता आर. पी. भट्ट द्वारा पैरवी की गई।