अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, मारपीट मामले में अभियुक्त को सुनाई एक साल के कारावास की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण शालिनी दादर की अदालत ने मारपीट के एक मामले में अभियुक्त निवर्तमान जिपं सदस्य को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

जानें क्या है मामला

अभियोजन की ओर से बताया गया कि मामला बीते वर्ष मार्च का है। जब मोहित नेगी ने शिकायतकर्ता दिनेश सिंह पर पानी भरते समय हमला कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने कहा कि वह जिला पंचायत सदस्य है और धमकी भी दी है। यह मामला न्यायालय में चला। इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया है।

अदालत का आदेश

जिस पर दोषी मोहित नेगी को धारा 323 में दोषसिद्ध करते हुए एक साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं धारा 504 में छह माह का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।