अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, महिला से छेड़छाड़ मामले में अभियुक्त को सुनाई एक साल के कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में फैसला सुनाया है। जिसमे अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए एक साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया हैं।

जानें पूरा मामला

इस संबंध में सहायक अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि वर्ष 2022 में स्याल्दे निवासी एक महिला ने आरोपी मनमोहन सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लील शब्दों का प्रयोग करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि एक रात करीब नौ बजे पति की गैरमौजूदगी में आरोपी उनके घर में घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा। महिला की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने आरोपी के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

अदालत का आदेश

पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।