अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने आरोपी हरीश सिंह बिष्ट पुत्र स्व. धरम सिंह, निवासी पांडेखोला अल्मोड़ा को छह माह के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
जाने पूरा मामला
अभियोजन पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि शिकायकर्ता विजय प्रकाश थापा से आरोपी हरीश सिंह को व्यवसाय में घाटे के चलते उधार के तौर पर साढ़े तीन लाख रुपये की धनराशि दी थी। जिसकी ऐवज में उसने पीड़ित को स्व. हस्ताक्षरित चेक दिया। 27 मार्च 2022 को पीड़ित चेक लेकर बैंक गया। खाते में पर्याप्त धन राशि नहीं होने पर चेक बाउंस हो गया। मामले में पीड़ित ने न्यायालय में वाद दायर किया।
अदालत का आदेश
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को छह माह का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायायल ने आरोपी को पीड़ित के रुपये भुगतान के आदेश दिए हैं।