अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, गौवंश हत्या मामले में खारिज की जमानत याचिका

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने गो हत्या के आरोपी सूणी भतरौंजखान निवासी हरि सिंह कड़ाकोटी की जमानत याचिका खारिज की है।

गौवंश हत्या का मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि दो मई को मोहनरी में रिचि रोड के नीचे खाई में चार गोवंश के क्षत-विक्षत अंग मिले। स्थानीय लोगों की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। जिसमें गोवंश की हत्या के आरोप में ऊधमसिंह नगर और रामपुर निवासी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ में सूणी निवासी हरी सिंह कड़ाकोटी का नाम भी सामने आया। आरोप था कि पैसे लेकर उसने गोवंश को मौके तक पहुंचाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जमानत याचिका खारिज की

उसने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज की है।