बागेश्वर: सड़क हादसे के मामले में पिकअप चालक दोषमुक्त

बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। बागेश्वर में न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ जैनब की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाकर दोपहिया सवार की मौत का कारण बने पिकअप चालक को दोषमुक्त किया।

जाने पूरा मामला

05 नवंबर 2022 को पीआरडी जवान राजेंद्र सिंह निवासी माल्दे, सेलीहाट, गरुड़ रात के 09 बजे ड्यूटी के लिए बाइक से जा रहें थे। वह अपने साथी भुवन चंद्र ममगाई के साथ वाहन पर थे। तभी टीट बाजार के समीप पिकअप संख्या यूके 11सीए 1532 ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों घायल हो गए। जिसके बाद उन्हें सीएचसी बैजनाथ लाया गया। जहां राजेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। जिसके बाद मृतक के चचेरे भाई नंदन सिंह ने बैजनाथ थाने में आरोपी वाहन चालक पंकज सिंह, निवासी चचई, कपकोट के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने धारा 279, 337, 338 और 304 ए के तहत केस दर्ज किया।

अदालत का आदेश

विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 15 गवाह पेश कराए गए। न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश दिया है।