अल्मोड़ा: चेक बाउंस मामले में अदालत का फैसला, अभियुक्त को सुनाई 6 माह के कारावास की सजा

अल्मोड़ा: अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें अदालत ने आरोपी को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने दोषी पर 1.90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जानें क्या है मामला

​अधिवक्ता बीपी पंत से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह विवाद जून 2024 में शुरू हुआ था। परिवादी गोपाल और अभियुक्त प्रकाश चंद्र (निवासी गुरना दौलाघट) पिछले 20 वर्षों से पड़ोसी थे। इसी लंबे भरोसे और मित्रता का फायदा उठाते हुए प्रकाश चंद्र ने भवन निर्माण और अपने कुछ निजी कार्यों के लिए गोपाल से 1.65 लाख रुपये उधार लिए थे। उधार ली गई रकम को चुकाने के लिए प्रकाश चंद्र ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की कोसी शाखा का एक चेक गोपाल को सौंपा था। जब गोपाल ने यह चेक बैंक में लगाया, तो वह अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। कई बार आग्रह के बाद भी जब रकम वापस नहीं मिली, तो पीड़ित ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अदालत का फैसला

​न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद प्रकाश चंद्र को धारा 138 (एनआई एक्ट) के तहत दोषी पाया। अभियुक्त को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कुल 1.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि में से 1.87 लाख रुपये परिवादी गोपाल को दिए जाएंगे। शेष 3000 रुपये राजकीय कोष में जमा किए जाएंगे।