अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, चेक बाउंस मामले में सुनाई एक साल की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। चेक बाउंस के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने आरोपी रमेश सिंह नगरकोटी पुत्र किशन सिंह नगरकोटी, निवासी धारानौला अल्मोड़ा को दोषी पाते हुए एक साल का कारावास व 2 लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जाने पूरा मामला

अभियोगी की ओर से अधिवक्ता मनोज बृजवाल ने बताया कि परिवादी किशन सिंह जीना व आरोपी लंबे समय से एक दूसरे के परिचत थे। आरोपी ने परिवादी से लोन की किस्त को चुकाने के लिये परिवादी से दो लाख रुपये ऋण के रूप में लिये। इसके ऐवज में आरोपी ने परिवादी को चेक दिया। उक्त चेक के भुगतान के लिये परिवादी ने अपने बैंक खाते में लगाया। लेकिन चेक बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस दिया। नोटिस मिलने के बाद भी न ही धनराशि लौटाई और न ही कोई उत्तर दिया। मामले को लेकर न्यायालय में परिवाद दाखिल किया।

कोर्ट का आदेश

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष का कारावास व दो लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जिसमें से दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप परिवादी को देने और 20 हजार रुपये राजकीय कोष जमा करने के आदेश दिये। वहीं, अर्थदंड अदा न करने की स्थिति पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।