अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण द्वारा एक मामले में फैसला सुनाया है।
जानें क्या है मामला
दि० 03/04/2021 को ग्राम लुहेड़ा पो० तोल्यो तहसील सल्ट 10 निवासी नरेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह द्वारा कैलाश ग्राम बड़ैत पो० भौनखाल तहसील सल्ट निवासी कैलाश सिंह पुत्र भूपाल सिंह, उमेश सिंह व महेन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह, हरीश सिंह पुत्र राजे सिंह, सन्तोष सिंह पुत्र कमल सिंह व अन्य लोगों के विरुद्ध एक एफआईआर धारा 392, 147, 323 IPC के तहत दर्ज करवायी थी। जाँच के बाद पुलिस द्वारा उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 323,324 341, 504, 506 भा०द०सं० के तहत आरोप पत्र न्यायालय भिकियासैंण में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में नौ गवाह परिक्षित / पेश करवाये, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्त कैलाश सिंह, सन्तोष सिंह, उमेश सिंह महेन्द्र सिंह को मुख्य आरोपी बनाते हुए न्यायालय से उन्हें सजा दिये जाने की माँग की।
अदालत का आदेश
बचाव पत्र व अभियुक्त के अधिवक्ता मनोज लखचौरा द्वारा अभियोजन साक्षियों से जिरह की व अभियुक्तों को बरी/ दोषयुक्त हेतु प्रार्थना की। सभी गवाहों के बयान व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें न्यायालय के समक्ष रखी। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 22/03/2025 को सभी आरोपीयो को बरी / दोष मुक्त कर दिया गया। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता मनोज लखचौरा द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी की गई। जिस आधार पर अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया।