अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, गांजा तस्करी मामले में दो अभियुक्तों को सुनाई यह सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को दस साल दो माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

जानें पूरा मामला

इस संबंध में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी बिंदेश्वरी प्रसाद टम्टा ने बताया कि नवंबर 2022 को सल्ट पुलिस चित्तौड़खाल के पास चेकिंग अभियान पर थी। इसी दौरान सराइखेत की ओर से आ रही एक कार को रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन में सवार तीन लोगों के कब्जे से कार में रखी 30 किलो 650 ग्राम गांजा बरामद की गई। मौके पर पुलिस ने गांजे को सील का आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

अदालत का आदेश

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी सुरेश राम पुत्र लालू राम और सुरेश राम पुत्र कल्याण राम, निवासी रूडौली थाना सल्ट को दोषी मानते हुए दस साल दो माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।