अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, अवैध गांजा मामले के दो अभियुक्तों को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने गांजा मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें न्यायाधीश ने इस मामले में दो अभियुक्तों को दोषमुक्त किया।

जानें पूरा मामला

वादी मुकदमा निरीक्षक संजय पाठक ने थाना भतरौजखान अल्मोड़ा में इस आशय की रिपोर्ट लिखवाई थी कि दिनांक 15/09/2022 को वादी मुकदमा हमराही मय कांस्टेबल अरविंद सिंह कांस्टेबल चालक प्रकाश चंद्र मय सरकारी वाहन से पुलिस चेक पोस्ट मोहान पर पहुंचे थे। जहां पर पूर्व से तैनात कांस्टेबल संदीप,जितेंद्र सिंह चेकिंग कर रहे थे। कांस्टेबल संदीप मालिक भी केमू की बस में बैठकर चैक पोस्ट मोहान पर पहुंचे थे। सभी लोग आने जाने वाली गाड़ियों को चैक पोस्ट पर चैक कर रहे थे। इस बीच सल्ट की तरफ से सफेद रंग की कार आई इस कार को वैरियर पर रोका और चेकिंग की गई तो उक्त कार में तरसेम सिंह पुत्र स्व धरम सिंह निवासी विशनपुर पोस्ट बैल पढ़ाव जिला नैनीताल व दूसरा व्यक्ति जीवन आर्या पुत्र गोपाल राम निवासी ग्राम रतनपुर बैल पढ़ाव जिला नैनीताल मिले वाहन की तलाशी लेने पर तीन कट्टो में क्रमश 13.600 किलो,14.620किलो,11.100 किलो कुल 39.320 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। मौके पर ही अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने किया दोषमुक्त

उक्त मामला विशेष न्यायाधीश (एन डी पी एस) श्रीकांत पाण्डे की अदालत में चला। माननीय न्यायाधीश द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया।

की पैरवी

इस मामले में अभियुक्तगणों की तरफ से विद्वान अधिवक्ता दीवान सिंह बिष्ट, विद्वान अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत, अधिवक्ता धनंजय शाह द्वारा पैरवी की गई।