अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, मोटरयान दुर्घटना दावा के मामले में सुनाया फैसला, यूपी परिवहन निगम को 26.80 लाख का जुर्माना

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में मोटरयान दुर्घटना दावे के एक मामले में जिला न्यायाधीश की आदालत ने फैसला सुनाया है। जिस पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पर दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुनाया है। इस मामले में न्यायालय ने दुर्घटना में पीड़ित परिवार को 26.80 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए है।

जानें क्या है मामला

जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता महेश चंद्र ने बताया कि वर्ष 2022 में याची पांडेतोली बाड़ेछीना जिला अल्मोड़ा निवासी पूरन सिंह, रोहित और दया देवी ने न्यायालय में एक वाद दायर किया। जिसमें कहा कि आशीष नैनवाल रुद्रपुर से हल्द्वानी की ओर से बाइक से आ रहा था। इसी दौरान सहारनपुर डिपो उत्तर प्रदेश की तेज रफ्तार बस ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें बाइक सवार घायल आशीष को अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों न्यायालय में वाद दायर किया।

अदालत का आदेश

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को दोषी मानते हुए पीड़ित परिवार को 26.80 लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए।