अल्मोड़ा: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद अल्मोड़ा की सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का ड्राफ्ट (आलेख्य) प्रकाशन 14 जुलाई, 2026 को कर दिया गया है।
दी यह जानकारी
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि यह संशोधन 01 जुलाई, 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने जनपद के सभी नागरिकों और मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपने और अपने परिवार के नामों की जांच व पुष्टि कर लें।
यहाँ देख सकते हैं मतदाता सूची में अपना नाम
नागरिक अपने और अपने परिवार के नाम की पुष्टि के लिए निम्नलिखित स्थानों पर जाकर सूची देख सकते हैं। जिसमें अपने निकटतम मतदेय स्थल पर, जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी (SDM) व तहसील कार्यालयों में व जिला निर्वाचन कार्यालय में।
भरें फॉर्म
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आयोग द्वारा अलग-अलग फॉर्म तय किए गए हैं। ये फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।
• प्रारूप 6 (Form 6):नया नाम दर्ज कराने के लिए (01 जुलाई, 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों के लिए)।
• प्रारूप 7 (Form 7): मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी प्रविष्टि पर आपत्ति (जैसे स्थानांतरण या मृत्यु की दशा में) दर्ज कराने के लिए।
• प्रारूप 8 (Form 8): मतदाता सूची या पहचान पत्र में सुधार करने और खोए हुए वोटर आईडी कार्ड को निःशुल्क दोबारा बनवाने के लिए।
देखें वेबसाइट
नागरिक निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से भी इन सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत दर्ज करने या सुझाव देने के लिए मतदाता निर्वाचन विभाग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
पुनरीक्षण कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल
| मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन | 14 जुलाई, 2026 |
| दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि | 14 जुलाई से 13 अगस्त, 2026 तक |
| दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की अवधि | 11 सितम्बर, 2026 तक |
| निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन | 15 सितम्बर, 2026 |