अल्मोड़ा: लापरवाही से वाहन चलाने पर वाहन चालक को दो साल की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने अभियुक्त चालक को दो वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चालक को सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

जानें पूरा मामला

अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा ने बताया कि 30 नंवबर 2020 को कसार देवी के पास वाहन संख्या यूके 05 टीए 1339 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिसमें सवार यात्री घायल हो गये थे। मामले को लेकर शिकायर्ता अनूप सिंह ने अल्मोड़ा कोतवाली में अनिल कुमार पुत्र राम अवतार निवासी राजेंद्र नगर गली नंबर एक हल्द्वानी पर तेजी व लापरवाही और जान जोखिम में डालने के संबंध में तहरीर सौंपी।

अदालत का फैसला

पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 12 गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी चालक को विभिन्न धाराओं में दो साल का कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।