अल्मोड़ा: गांजा तस्करी के एक मामलें में दो अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से किया दंडित

विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में अभियुक्तों मुकेश कुमार पुत्र दया राम व इसरार उर्फ राज मनसूर, निवासी ग्राम करोधी जिला बिजनौर को दस-दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

गांजा तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी-

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 19 दिसंबर 2019 को भतरौंजखान पुलिस टीम ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान वाहन संख्या यूपी 20 एटी 3245 को रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन में सवार दो लोगों के कब्जे से छह प्लास्टिक कट्टों में 72.420 किलो गांजा बरामद किया गया। मौके पर पुलिस ने गांजे को सील कर दोनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया। विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायायल में पेश किया।

मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय की अदालत में चला-

इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से मामले में सात गवाह न्यायालय में पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाह का परिसीलन कर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा व एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।