अल्मोड़ा: पॉक्सो एक्ट के मामले आरोपी को बीस साल की सजा, 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया गया दंडित

पॉक्सो के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी हिमांशु बिष्ट पुत्र बिशन सिंह बिष्ट, निवासी माल गांव अल्मोड़ा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

जानें पूरा मामला

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की और फोन नंबर देने के बाद उससे बात चीत करना शुरू कर दिया। नौकरी लगाने के बहाने आरोपी पीड़िता को अपने घर अल्मोड़ा लेकर पहुंचा और उसके साथ दुराचार किया। अचानक तबियत खराब होने पर पीड़िता हल्द्वानी स्थित सरकारी अस्पताल में दिखाने गई। जहां पर पीड़िता से चिकित्सकों ने पूछताछ की और उसका मेडिकल टेस्ट किया गया।

अभियोजन की ओर से सात गवाह न्यायालय में पेश किये गये

घटना की सूचना अस्पताल के डॉक्टर की ओर से थाने को दी गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से सात गवाह न्यायालय में पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का मिलेगा अतिरिक्त कारावास

अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को दिये जाने के आदेश न्यायालय ने दिये।