आज खाद्य सुरक्षा एवम औषधि प्रशासन विभाग अल्मोड़ा द्वारा कसार देवी क्षेत्र में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन मेले का आयोजन किया गया । इस मेले में खाद्य कारोबारियों द्वारा आवेदन किए गए ।
प्रत्येक खाद्य कारोबारियों कर्ता को पंजीकरण लाइसेंस लेना अनिवार्य
इस मेले में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि खाद्य संख्या अधिनियम की धारा 31 के अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारियों कर्ता को पंजीकरण लाइसेंस लेना अनिवार्य है । उनके द्वारा मेले में उपस्थित होटल ढाबा होम स्टे व्यवसाइयों को खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत भोजन निर्माण में स्वच्छता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

खाद्य कारोबारी कर्ता की समस्या पर प्रकाश डाला गया
इस अवसर पर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह रायल द्वारा होटल व्यवसाइयों, होम स्टे, के खाद्य कारोबारी कर्ता की समस्या पर प्रकाश डाला गया । खाद्य सुरक्षा हेतु खाद्य व्यावसाइयों द्वारा पंजीकरण व नियमों के अनुपालन पर सहमति जताई गई ।
उपस्थित रहे
इस अवसर पर खाद्य अभिहित अधिकारी व होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे ।