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अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। छेड़छाड़ के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी सौरभ नगरकोटी, निवासी पपरशैली अल्मोड़ा की दूसरी जमानत याचिका खारिज की। साथ ही अदालत ने आरोपी को विवि की परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने एसएसपी और जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि सारिणी के अनुसार आरोपी को परीक्षा के लिए केंद्र पहुंचाएं।
दो सितंबर को आरोपी सौरभ नगरकोटी पर घर में घुसकर युवती से की थी छेड़छाड़
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैनवाल ने बताया कि बीते दो सितंबर को आरोपी सौरभ नगरकोटी पर घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पूर्व में भी आरोपी युवती के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था।
न्यायालय ने परीक्षा दिलवाने का आदेश दिया
जमानत पर बाहर आने के बाद दूसरी घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेज दिया गया था। आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल कराई गई थी। कोर्ट ने एसएसपी व जेल अधीक्षक को समय सारिणी के अनुसार अभियुक्त को परीक्षा दिलवाने का आदेश दिया।
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