अल्मोड़ा: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, अपने सगे भाई और उसके परिवार पर फेंका था एसिड

हत्या के एक मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी रघुनाथ सिंह पुत्र लक्षम सिंह, निवासी दशाऊं पेटशाल जिला अल्मोड़ा को आजीवन कारावास और 1 लाख 16 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

अधेड़ व्यक्ति ने शराब के नशे में अपने बड़े भाई और उसके परिवार पर किया था  तेजाब से हमला

    अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 10 सिंतबर 2018 को दशाऊं (पेटशाल) में एक अधेड़ व्यक्ति ने शराब के नशे में अपने बड़े भाई और उसके परिवार पर तेजाब से हमला कर दिया था। तेजाब हमले से भाई समेत परिवार के सात लोग बुरी तरह से झुलस गए थे। इनमें दो बच्चे और परिवार की दो बहुएं भी शामिल थी। दिल्ली में उपचार के दौरान 20 नंवबर 2018 को घायल जया देवी की मौत हो गई थी। जिसके बाद पीड़ित शेर सिंह की ओर मामले में राजस्व पुलिस चौकी डालाकोट में आरोपी के खिलाफ तहरीर सौंपी गई।

पुलिस विवेचना के दौरान आरोपी रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर भेज दिया था जेल

डीएम अल्मोड़ा ने मामले की गंभीरता को देखते रेगुलर पुलिस अल्मोड़ा मामला हस्तांतरित कर दिया गया। पुलिस विवेचना के दौरान आरोपी रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार जेल भेज दिया। विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोपी के खिलाफ धारा- 302, 326-ए व 504 के अंतर्गत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायालय की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से 20 गवाह न्यायालय में पेश किये गये। आरोपी की ओर से चार गवाह न्यायालय में पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी रघुनाथ सिंह धारा 326 ए के अंतर्गत 12 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माना, धारा-302 को अतंर्गत आजीवन कारावास व 15 हजार और धारा 504 के अंतर्गत छह माह का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

न्यायलय ने जुर्माने की राशि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में अदा करने के दिये आदेश

अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी पर लगाये गये जुर्माने की एक लाख की राशि सभी पीड़ितों के उपचार में हुए चिकित्सकीय खर्च के लिए बतौर प्रतिकर अदा करने के आदेश दिये। वहीं न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी सजाये साथ-साथ चलेगी। आरोपी की पूर्व में जेल में काटी सजा उक्त सजा में समायोजित की जाएगी। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को 1 साल 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।