अल्मोड़ा: चाचा की हत्या के आरोप में भतीजे को आजीवन कारावास की सजा

अल्मोड़ा में हत्या के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालन ने आरोपित को आइपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपित पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मां से पैसे मांगने में चाचा ने डांठा तो कर दी थी हत्या:

बीते 16 अप्रैल 2019 को मोती राम तिवारी पुत्र बची राम तिवारी निवासी जिगोली तोली ने दशौली बिडार राजस्व क्षेत्र में तहरीर दी थी। कहा गया कि 12 अप्रैल को आनंद बल्लभ तिवारी अपनी भाभी बसंती देवी के साथ पूजा के लिए गांव में आया था। बसंती देवी का पुत्र सुभाष तिवारी ने अपने मां से पैसे मांगें। मां ने पैसे देने से इंकार किया तो वह उससे लड़ाई करने लगा। इस दौरान सुभाष को चाचा ने डांठा तो वह अपने घर चला गया।

खेत में पड़ा मिला शव:

उसने चाचा को धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। उसी रात ढाई से तीन बजे आनंद के घर के बाहर से आवाज आई जब सुबह कमरे में देखा तो आनंद वहां नहीं था। उसके बाद आनंद की सास सरस्वती देवी जब गेहूं काटने खेत को जा रही थी तो उन्हें आनंद का शव खेत में पड़ा मिला। उसके शव को गोबर और घास से ढका था।

स्वजनों को दी घटना की सूचना:

स्वजनों ने घटना की सूचना राजस्व उप निरीक्षक मनोज गिरी को दी। राजस्व उप निरीक्षक ने मौक पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों के सुपुर्द कर दिया।

आरोपी के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज:

राजस्व पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपित सुभाष तिवारी को खलटिया गांव के पास पकड़ा। आराेपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया था।

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा:

पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायधीश मलिक मजहर सुल्तान ने आराेपित को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पैरवरी की:

अभियोजन की आरे से जिला शासकी अधिवक्ता पूरन सिंह कैणा, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी, शेखर चंद्र नैलवाल ने मामले की पैरवरी की।