अल्मोड़ा: गांजा तस्करी मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका हुई खारिज

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर है। अवैध गांजे की तस्करी में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी भूपेंद्र सिंह बिष्ट पुत्र पूरन सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम बाडीकोट भतरौंजखान जिला अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज की।

जानें पूरा मामला

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एससी नैनवाल ने बताया कि 11 जनवरी 2023 को सल्ट पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग के दौरान वाहन संख्या यूके 01 सीए 3891 वाहन में आरोपी के कब्जे से 22.225 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया।

जमानत याचिका खारिज

आरोपी ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। इधर, एक मामले में भी तस्करी के एक मामले में न्यायालय ने मलकित सिंह, निवासी छोटी बरखेड़ी जिला उधमसिंहनगर की भी जमानत याचिका खारिज की।