अल्मोड़ा: चेक बाउंस में आरोपी को तीन माह की सजा, 2 लाख 50 हजार का अर्थदंड

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है।‌ चेक बाउंस के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिंकी साहनी की अदालत ने आरोपी राजेंद्र डंगवाल पुत्र आनंद सिंह डंगवाल, निवासी पलटन बाजार जिला अल्मोड़ा पर दोष सिद्ध करते हुए तीन माह का साधारण कारावास व 2 लाख 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

जानें पूरा मामला

परिवादी के अधिवक्ता रोहित कार्की ने बताया कि आरोपी और परिवादी तरूण कुमार वर्मा की व्यवसायिक जान पहचान थी। आरोपी ने पलटन बाजार में स्थित उसकी जमीन व भूमि, मकान को विक्रय करने का करार परिवादी के साथ किया था। जिसके एवज में परिवादी ने आरोपी को दो लाख रूपये चेक के माध्यम से अदा किये। लेकिन धनराशि नहीं लौटाने पर परिवादी ने उक्त चेक बैंक जमा किया, जो खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने पर बाउंस हो गया।

कोर्ट का आदेश

परिवादी ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को तीन माह का साधारण कारावास व 2 लाख 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भोगना होगा।