अल्मोड़ा: गांजा तस्करी मामले में अदालत ने जमानत याचिका की खारिज

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है‌। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी गुरुदेव सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह, निवासी बड़खेड़ी जिला उधमसिंहनगर की जमानत याचिका खारिज की।

जानें पूरा मामला

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 22 जनवरी 2023 को सल्ट पुलिस ने डोटियाल चौराहे के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मोटरसाईकिल संख्या यूके 18 पी 0818 को रोका गया। तलाशी लेने पर उक्त आरोपी के कब्जे से 22.388 किलो गांजा बरामद किया गया। मौके पर पुलिस ने गांजे को सील कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा।

जमानत याचिका खारिज

आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।