अपर सत्र न्यायाधीश अवरिंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने चोरी की घटना को अंजाम देकर लाखों के जेवरात पार करने के एक मामले में आरोपी कमलेश कांडपाल पुत्र मोहन चंद्र कांडपाल, निवासी ग्राम दरमाड़, तहसील व जिला अल्मोड़ा की जमानत याचिका खरिज की।
जाने पूरा मामला-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि बीते 20 जून को एनटीडी शैल निवासी राजेश कुमार नंदा अपने घर में ताला लगाकर परिवार के साथ बाहर गए थे। अगले दिन उनकी भतीजी वापस घर आई तो किनारे का दरवाजा, टूटा हुआ था। घर के अंदर की अलमारी से पत्नी व भतीजी के कीमती जेवरात चोरी हो गए थे। मामले को लेकर पीड़ित की ओर से पुलिस में अज्ञात के खिलाफ तरहीर सौंपी गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज आरोपी कमलेश कांडपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जमानत याचिका खारिज-
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।