अल्मोड़ा: चेक बाउंस मामले में आरोपी को तीन माह के कारावास व 2.60 लाख के अर्थदंड से किया दंडित

चेक बाउंस मामले में अल्मोड़ा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिंकी साहनी की कोर्ट ने आरोपी निशांत कपूर को तीन माह का कठोर कारावास और 2.60 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने इस धनराशि में से 2.30 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं।

जाने पूरा मामला-

परिवादी मैमर्स अल्मोड़ा फीलिंग स्टेशन पांडेखोला और अन्य ने बताया कि निशांत कपूर एनके ट्रेडर्स एनटीडी अल्मोड़ा के प्रॉपराइटर हैं। ये फर्म ट्रांसपोर्टशन का व्यवसाय भी करती है। इस फर्म ने परिवादी की फर्म से करीब 5.74 लाख रुपये का डीजल उधार खरीदा था। इस संबंध में परिवादी ने निशांत कपूर और उसकी फर्म के खिलाफ परिवाद न्यायालय में केस दर्ज कराया था। परिवाद न्यायालय ने निशांत कपूर और उसकी फर्म को दोषी पाया था। उसके बाद इस पक्ष ने सत्र न्यायालय अल्मोड़ा में फौजदारी अपील की थी। यहां पक्षकारों का आपस में राजीनामा हुआ था। निशांत कपूर ने परिवादी को दो लाख रुपये नकद और शेष 3.74 लाख के लिए तीन चेक दिए थे। तीनों चेक सिंडिकेट बैंक अल्मोड़ा के नाम थे। ये चेक निशांत कपूर ने फर्म के प्रॉपराइटर की हैसियत से दिए थे। परिवादी ने कैश निकालने के लिए चेक जमा किए तो खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं थी।

तीन माह के कठोर कारावास की सजा-

इसके बावजूद आरोपी ने परिवादी को भुगतान नहीं किया। इसी को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन माह कठोर कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता रमेश सिंह नेगी ने मजबूत पैरवी की।