कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग से जुड़े पर्यटन व्यवसायियों को ONE TIME आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी हुआ है।
आदेश में कही यह बात-
जिसमें अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के आदेश एवं उत्तराखण्ड पर्यटन विकरा परिषद देहरादून के कार्यालय से जारी आदेश में उनके द्वारा लॉकडाउन के कारण उप पड़े पर्यटन व्यवसाय को देखते हुए पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को आर्थिक सहायता / छूट के क्रम में आर्थिक सहायता हेतु प्रति कार्मिक 12000/- प्रति माह की दर से धनराशि वितरित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
यह होगा अनिवार्य-
जिसमें यह भी कहा गया है कि विभागाधीन पंजीकृत पर्यटन व्ययवसायियों यथा रेस्टोरेट / फूड संचालक / बाबा संचालक आदि कार्मिकों की सूची संलग्नक प्रारूपानुसार तैयार कर 01 सप्ताहान्तर्गत हार्ड एवं साफ्ट कॉपी (एम०एस०एक्सल) में तैयार करवाकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत करना है कि सूची प्रारूपानुसार ही तैयार करायी जाये सूची में अंकित आवेदकों के बैंक खाता / आई०एफ० एस०सी० कोड / बैंक का नाम / शाखा के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर सम्बन्धित विभाग स्वयं उसका जिम्मेदार होगा, उक्त सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा सात ही एक सप्ताह उपरान्त प्राप्त सूची को योजना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।