March 29, 2024

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अल्मोड़ा: पोक्सो एक्ट मामले में आरोपी प्रधानाचार्य को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पांच साल तीन माह की सजा व अर्थदंड से किया दंडित

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। यहां पोक्सो के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रमोद चंद्र दुर्गापाल, निवासी सिविल लाइन, रामनगर जिला नैनीताल को पांच साल तीन माह का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पीड़िता को अश्लील मैसेज भेजने के संबंध में प्रधानाचार्य के खिलाफ सौंपी तहरीर

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो भूपेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि 30 सितंबर 2020 को पीड़िता की ओर से भिकियासैंण ब्लॉक के एक पटवारी क्षेत्र में अश्लील मैसेज भेजने के संबंध में बिनोली स्टेट के प्रभारी प्रधानाचार्य के खिलाफ तहरीर सौंपी। बाद में मामला रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित हो गया था।

पोक्सो अधिनियम के तहत किया मुकदमा दर्ज

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला।

पांच साल का सश्रम कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से किया दंडित

अभियोजन की ओर से न्यायालय में 11 गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायायल ने आरोपी प्रधानाचार्य को धारा-09 में पांच साल का सश्रम कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। धारा-11 व 12 में तीन माह का सश्रम कारावास व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।