स्मैक तस्करी के एक मामले में सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र पान सिंह निवासी निकट गणेश मंदिर अल्मोड़ा की जमानत याचिका स्वीकार की है।
जानें पूरा मामला
आरोपी के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि चार फरवरी 2023 को एसआई दीपक सिंह बिष्ट पुलिस टीम के साथ पांडेखोला के पास चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान कर्नाटकखोला की ओर से व्यक्ति की तलाशी ली गई। उसकी जेब से 6.20 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। मौके पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दायर की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की गई।
गबन के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
धोखाधड़ी व गबन के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी राजेश कुमार पुत्र मनफूल निवासी छोआ मोहल्ला धौलाना हापुड़ उत्तर प्रदेश की जमानत याचिका खारिज की है। आरोपी की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका न्यायालय में दाखिल कराई गई थी। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एससी नैनवाल ने पैरवी की।