अल्मोड़ा: साइबर ठगी की आरोपी महिला की जमानत याचिका हुई खारिज


केंद्रीय योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर भतरौंजखान निवासी व्यक्ति के खाते से एक लाख की ठगी की आरोपी महिला की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
    
जाने पूरा मामला-

अभियोजन पक्ष के अनुसार बीते साल भतरौंजखान निवासी कैलाश पंत के फोन पर अज्ञात शख्स की कॉल आई थी। फोन करने वाले ने उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। अनजान व्यक्ति ने कैलाश से योजना का लाभ पाने के लिए उसके खाते में सिक्योरिटी के नाम पर एक लाख सात हजार आठ सौ रुपये जमा करा लिए थे। बाद में योजना तो दूर सिक्योरिटी की धनराशि भी वापस नहीं मिलने पर कैलाश को धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी महिला को दो माह पूर्व गिरफ्तार भी कर लिया था। इधर, आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से बुधवार को  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान की कोर्ट में जमानत के लिए पत्र दाखिल किया।

जमानत याचिका खारिज-

सरकार की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता हरीश मनराल ने मजबूत पैरवी करते हुए जमानत का पुरजोर विरोध किया। कोर्ट ने धोखाधड़ी की आरोपी महिला की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।