हमारे सेहत के लिए फास्ट फूड ही नहीं बल्कि दालें, तेल, दूध और घी जैसे खाद्य पदार्थ भी हानिकारक साबित हो सकते हैं। विगत मार्च 2021 में लिए गये खाद्य पदार्थों के नमूनों में से तीन नमूने फेल पाये गये है।
दाल का नमूना जांच में पाया गया फेल-
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अभय कुमार सिंह द्वारा 19.03.2021 को शहर के प्रतिष्ठित इजी डे माल से नमूने के लिए ली गई मसूर दाल का नमूना राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपूर ने असुरक्षित घोषित किया है। जो मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक था। इसी प्रकार चौखुटिया से लिया गया Catch Red Chilli Powder एवं एनटीडी अल्मोड़ा से लिया गया सूजी का नमूना अधोमानक पाया गया है।
इस संबंध में भेजा जाएगा नोटिस-
इन तीनों नमूनो से सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46 ( 4 ) के अन्तगर्त नमूने के दूसरे भाग की पुनः जाँच रेफरल लैब से 30 दिनों के अन्दर कराने हेतु नोटिस भेजा जा रहा है। यदि खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा नमूने की पुनः जाँच नहीं कराई गई तब विभाग द्वारा सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध मा० न्याय निर्णायक अधिकारी / मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोडा के न्यायालय में वाद दायर कर दिया जायेगा
इस प्रकार के असुरक्षित खाद्य पदार्थ के विक्रय पर यह है प्रावधान-
जिसमें इस प्रकार के असुरक्षित खाद्य पदार्थ के विक्रय पर मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोग चलता हैं। तथा छः माह का कारावास का प्रावधान हैं।