बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने पॉस्को मामले के आरोपी को दोषमुक्त किया है।
जानें पूरा मामला
बताया गया कि घटनाक्रम के अनुसार दयाल राम पुत्र अमर राम निवासी पोथिंग के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366-ए व एवं लैंगिंग अपराध में मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि वह एक नाबालिग बेटी को बहलाकर ले गया। उसका पता नहीं चल रहा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और बरामद होने पर पीड़िता का मेडिकल कराया। मामला अदालत में पहुंचा।
आरोपी दोषमुक्त
जिस पर शनिवार को गवाहों को सुनने वह पत्रावलियों को अवलोकन करने पर सत्र न्यायाधीश खुल्बे ने आरोपी को दोषमुक्त किया है।