बागेश्वर: अदालत‌ ने गबन मामले में अल्मोड़ा के अभियुक्त की अपील की निरस्त, सजा बरकरार

बागेश्वर में जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने गबन के मामले में की गई अपील को निरस्त कर दिया है। साथ ही निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखने के आदेश पारित किए हैं।

जानें पूरा मामला

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सीएस पपोला ने बताया कि ग्राम चाड़, अल्मोड़ा निवासी प्रकाश चंद्र तिवाड़ी पुत्र नंदा बल्लभ तिवाड़ी की अपील निरस्त कर दी गई है।उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज से पारित निर्णय के विरुद्ध अपील की थी। वादी के विरुद्ध मनोज कुमार तिवाड़ी क्षेत्रीय उद्योग ऊन उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अल्मोड़ा ने मामले में शिकायत की थी। एफआईआर कपकोट में दर्ज कराई गई थी। अभियुक्त पर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यालय में पांच सितंबर को बिक्री भंडार कपकोट में 2012 से 30 जून 2017 तक स्टॉक में गबन किया है। उप सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच में 59,4364 रुपये के स्टॉक की कमी पायी गई थी। इसमें अभियुक्त प्रकाश चंद्र तिवाड़ी ने 2,29,738 रुपये विभागीय खाते में जमा किए और 36,4626 रुपये की वसूली की संस्तुति की गई।

सजा बरकरार

अभियुक्त को विभाग ने निलंबित कर दिया था। निचली न्यायालय ने तीन वर्ष की कठोर कैद और आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। मंगलवार को सत्र न्यायाधीश ने सजा बरकरार रखी।