बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। बागेश्वर में न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या बोरा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। जिसमें आरोपी को चार लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जाने पूरा मामला
कथानक के अनुसार अभियोगी सोबन सिंह ने आरोपी आनंद सिंह निवासी बिलखेत को जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य के लिए चार लाख रुपये की मदद की थी। कुछ समय बाद आरोपी ने वह रकम वापस करने के लिए 13 अक्तूबर 2022 को नैनीताल बैंक का चार लाख रुपये का चेक जारी किया। अभियोगी ने चेक अपने सेंट्रल बैंक के खाते में जमा कराया लेकिन आरोपी के खाते में पर्याप्त रुपये नहीं होने से 29 नवंबर 2022 को चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर सोबन सिंह ने मामला दर्ज कराया।
अदालत का आदेश
न्यायालय ने 138 एनआई अधिनियम के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पर दोषसिद्ध किया। अदालत के निर्णय के अनुसार आरोपी को अर्थदंड के चार लाख रुपये अभियोगी को देने होंगे। बाकी दस हजार रुपये सरकार के खाते में जमा कराने होंगे। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन महीने का सामान्य कारावास भोगना पड़ेगा।