बागेश्वर: न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी उपभोक्ता को सवा लाख रुपए हर्जाना व क्षतिपूर्ति देगी, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिए निर्देश

बागेश्वर जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर एक उपभोक्ता को सवा लाख रुपए हर्जाना व क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 15 प्रतिशत ब्याज की राशि देने का भी फैसला सुनाया है।

जानें पूरा मामला

हरीश सिंह पुत्र भूपेंद्र सिंह निवासी घिघारूतोला ने जिला उपभोक्ता फोरम में न्यू इंडिया इंश्यारेंश के खिलाफ वाद दायर किया था। जिसमें उनका कहना है कि 16 जनवरी 2019 को उनकी मैक्स जीप संख्या यूके-02-टीए-0527 की पॉलिसी कराई थी। जिसकी बीमित राशि एक लाख, 95 हजार तथा वैद्यता 15 जनवरी 2020 तक थी। 19 मई 2019 को रात नौ बजे सिरोली के लगभगग 75 मीटर उनकी जीप नीचे खाई में चली गई। उसे वह खुद चला रहा था। मार्ग पर जंगली जानवर के सामने से आ जाने के कारण वाहन दुर्घनाग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन में क्षति हुई। बाद में उन्होंने वाहन की मरम्मत की। इसमें उनका 74 हजार 100 रुपये खर्च आया। इसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया। लेकिन उसका दावा निरस्त कर दिया। दावा निरस्त होने से वह काफी समय तक मानसिक रूप से परेशान रहे।

50 हजार हर्जाना व 15 प्रतिशत ब्याज की राशि देने के दिए निर्देश

आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य हंसी रौतेला व रमेश चंद्र सनवाल ने पत्रावलियों को पढ़ने व गवाहों को सुनने के बाद न्यू इंडिया इंसोरेंश को 47100 क्षतिपूर्ति, 50 हजार हर्जाना व 15 प्रतिशत ब्याज की राशि देने के निर्देश दिए। पीड़ित की ओर से अधिवक्ता कुंडल सिंह धपोला ने पैरवी की।