दिनांक:29.03.2022 को वादिनी विमला देवी पत्नी स्व0 नंदन सिंह निवासी गोलना तहसील कपकोट जिला बागेश्वर द्वारा थाना झिरौली में बताया गया कि उसकी बेटी का विवाह हिमांशु नेगी निवासी छानी झिरौली जिला बागेश्वर के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। मेरी पुत्री के साथ उसका पति हिमांशु नेगी मारपीट, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी व दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, जिससे परेशान होकर मेरी पुत्री ने खुद खुशी की, संबंधी प्रार्थना पत्र दिया गया।
मुकदमा दर्ज
उक्त के क्रम में थाना झिरौली में मुकदमा FIR No – 04/22 अन्तर्गत धारा 323/504/506/498A/304B IPC व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पंजीकृत कर विवेचना श्री शिवराज सिंह राणा पुलिस उपाधीक्षक कपकोट के सुपुर्द की गयी।
अभियुक्त गिरफ्तार
पुलिस उपाधीक्षक महोदय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक:16.04.22 को दौराने विवेचना मृतका के पति हिमांशु नेगी के विरुद्ध घटना के सम्बंध में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर थाना झिरौली पुलिस द्वारा अभियुक्त को उनके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 14 दिवस हेतु न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।