उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू करने संबंधी मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। जिसमें स्थगित हुई चारधाम यात्रा पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है। महत्वपूर्ण फैसले में हाई कोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ यह रोक हटा दी है।
चारधाम यात्रा पर लगी रोक इन शर्तों के साथ हटी-
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों के जाने की अनुमति दी है। केदारनाथ धाम में 800 यात्रियों को जाने की अनुमति दी है। गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की अनुमति दी है।
पुलिस फोर्स होगी अनिवार्य-
इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि हर भक्त या यात्री कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपने साथ यात्रा के समय जरूर लाए। इसके अलावा चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स होनी अनिवार्य है। साथ ही कोई भी भक़्त किसी कुंड में स्नान नहीं कर सकता।