बागेश्वर: चरस तस्करी के आरोपी को पांच साल का सश्रम कारावास, पचास हजार का जुर्माना
विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी पाते हुए पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानें पूरा मामला घटनाक्रम…