अल्मोड़ा: मोटर दुर्घटना मामले में बीमा कंपनी को 13 लाख 59,887 रुपये अदा करने के दिए आदेश, जानें
अपर जिला जज अरविंद नाथ त्रिपाठी की कोर्ट ने मोटर दुर्घटना के एक मामले में वादी को 13 लाख 59 हजार 887 रुपये इंश्योरेंस कंपनी इफको टोकियों को एक माह भीतर अदा करने के आदेश दिये। जानें पूरा मामला- अधिवक्ता विनोद फुलारा ने बताया कि 15 नवंबर 2019 को याचिकर्ती…