April 16, 2024

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गांजा तस्करी मामलें में जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में चार अभियुक्तों की जमानत याचिका हुई स्वीकार

जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने चार अभियुक्तों पियूष, नरेश, इशांत,दिल्ली निवासी,  रोहित उत्तर प्रदेश निवासी की जमानत याचिका स्वीकार की।

यह था मामला

अभियुक्तों  के विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद पन्त व अभियोजन की ओर से विद्वान  जिला शासकीय अधिवक्ता( फौजदारी) श्री  पूरन सिंह कैड़ा की ओर से बताया गया कि दिनांक 9.7.2021 को उपनिरीक्षक गिरीश चंद्र पन्त व अन्य पुलिस कर्मचारीगण के द्वारा प्राइमरी स्कूल के पास पेसिया सल्ट में चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण जो कि मारुती सुजुकी डीएल 3- सीसीएम 2992 में सवार थे , को रोका कर, कार चैकिंग के दौरान कार की डिक्की में रखे अलग- अलग कट्टों से कुल 10.339 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया । अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार किया गया । तथा उनके विरुद्ध थाना सल्ट  में मु० अ ०स०-12/2021 के अंतर्गत धारा  8/20/60 एन० डी ०पी०एस० एक्ट पंजीकृत कर विवेचना आरम्भ की गयी । अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण अपने उक्त गांजे को अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ले जा रहे थे । अभियुक्तगण का कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है ।

जमानत याचिका हुई स्वीकार

अभियुक्तों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायायल ने चारों  अभियुक्तगणों की जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 109/2021 को स्वीकार कर लिया गया है । अभियुक्तगण पियूष, इशांत, नरेश और रोहित को रू० 30 हज़ार ( तीस हज़ार) प्रत्येक का स्व-बंध पत्र व समान राशि प्रत्येक के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं ।