विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कहा है कि
सभी शैक्षणिक संस्थानों से डिजिलॉकर अकाउंट में जारी किए गए दस्तावेजों में उपलब्ध डिग्री, मार्कशीट और अन्य दस्तावेजों को वैध दस्तावेजों के रूप में स्वीकार किया जाए। इस संबंध में यूजीसी ने सभी शैक्षणिक संस्थानों से अनुरोध किया है।
सभी संस्थानों ने करना चाहिए स्वीकार-
इस संबंध में आयोग ने कहा है कि डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार वैध दस्तावेज हैं। जिसे सभी शैक्षणिक संस्थानों ने स्वीकार करना चाहिए।
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