सरकार ने हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा मौजूदा 25 हजार रूपये से बढ़ाकर दो लाख रूपये कर दिया है। मुआवज़े में आठ गुना वृद्धि की गई है।
गंभीर रूप से घायलों के मामले में मुआवज़ा साढ़े 12 हजार रूपये से 50 हजार रूपये कर दिया गया है
गंभीर रूप से घायलों के मामले में मुआवज़ा साढ़े 12 हजार रूपये से 50 हजार रूपये कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि इस योजना को हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना योजना, 2022 नाम दिया गया है। यह इस साल पहली अप्रैल से लागू होगी। यह योजना मुआवज़ा योजना, 1989 का स्थान लेगी।
सरकार मोटर वाहन दुर्घटना कोष स्थापित करेगी
मंत्रालय ने कहा है कि पीडि़तों के मुआवज़े के लिए आवेदन और भुगतान जारी करने की प्रक्रिया समयबद्ध कर दी गई है।
सरकार मोटर वाहन दुर्घटना कोष स्थापित करेगी। इसका उपयोग हिट एंड रन दुर्घटना मामले में मुआवज़ा देने और पीडि़तों के उपचार के लिए किया जाएगा।