हल्द्वानी: अदालत का फैसला, लैंगिक अपराध मामले में सुनाया यह फैसला

हल्द्वानी से जुड़ी खबर सामने आई है। अपर सत्र न्यायाधीश/ स्पेशल जज पाॅक्सो, हल्द्वानी जिला नैनीताल पीठासीन अधिकारी नंदन सिंह राणा एच. जे. एस. ने लैंगिक अपराध मामले में किशोर हिमांशु सनवाल पुत्र जगदीश चन्द्र, निवासी ग्राम बजूनियां हल्दू, कोटाबाग, थाना कालाढूंगी, जिला नैनीताल को दोषमुक्त किया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता हेमा सुयाल रहीं।

जाने पूरा मामला

पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा बलात्कार करने का आरोप लगाया था तथा पीड़िता के न्यायालय के सम्मुख हुए बयानों के आधार पर विधि विवादित किशोर हिमांशु सनवाल को किशोर न्यायालय बोर्ड द्वारा दोषसिद्ध किया गया था उक्त दोषसिद्धि के निर्णय के खिलाफ किशोर की अधिवक्ता द्वारा अपील में दोषसिद्धि के निर्णय को चुनौती दी गई तथा विद्वान अधिवक्ता हेमा सुयाल द्वारा किशोर के खिलाफ लगाए गए आरोपों का तथा अभियोजन साक्ष्य का खंडन कर दिया गया तथा अपील न्यायलय द्वारा, अवर न्यायालय द्वारा आदेशित निर्णय दोषसिद्धि को पलट कर दोष मुक्त कर दिया गया।

कोर्ट का आदेश

अपीलार्थी / विधि विवादित किशोर हिमांशु सनवाल की वर्तमान दण्ड अपील सं. 03/2024 स्वीकार की जाती है विद्वान अवर न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड, नैनीताल द्वारा फौजदारी वाद संख्या 76/2022 धारा 5 (ड)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में पारित निर्णय दिनांकित 08.05.2024 को अपास्त किया जाता है। विधि विवादित किशोर हिमांशु सनवाल को धारा 5(ड)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।