आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने के लिए अंतिम समय सीमा 31 मार्च, 2023 तय की है।यदि आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए व्यक्तिगत पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे।
नहीं तो वित्तीय कार्यों में नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल
पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने इसके लिए अंतिम समय सीमा 31 मार्च, 2023 तय की है। विभाग के मुताबिक समय सीमा गुजर जाने के बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए व्यक्तिगत पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप अपने पैन का इस्तेमाल किसी भी वित्तीय कार्यों में नहीं कर पाएंगे। दरअसल, आयकर विभाग द्वारा पहले ही डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी
आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि आयकर अधिनियम-1961 के मुताबिक सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। बयान के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक होंगे, वे पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे।