अल्मोड़ा: गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी महमूद निवासी लालपुर बक्सीरा थाना कुंडा उधमसिंहनगर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जाने पूरा मामला
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि बीते 14 जून को रानीखेत से मोहान की ओर चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार यूके 18 ए 1617 को रोका। वाहन से 50 किलो 50 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी महमूद को गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। इधर, आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत पत्र दाखिल किया था। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन करते हुए न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।